नयी दिल्ली। 1 सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने क बबाद अब 1 अक्टूबर से एक नया बदलाव आने जा रहा है  जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस और र्कसे जुड़ा होगा। जी हां 1अक्टूबर से पुरे देश में एक देश एक लाइसेंस की अवधारणा पर कार्य होने जा रहा है अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आने वाले समय में बदलने वाला है। दरअसल, देश की सरकार Driving Licence और RC से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है और ये नियम 1 अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। इस नियम के लागू होने के बाद सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना पड़ेगा। बदले हुए नियमों के अनुसार, अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाणपत्र एक ही रंग के होने वाले हैं।


अभी की मौजूदा सिथिति अगर देखे तो भारत के हर राज्य में डीएल अलग-अलग होता हैं, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद देशभर में एक ड्राइविंग लाइसेंस एक जैसा होगा। अब हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और RC अलग-अलग रंग के न होकर एक जैसे ही हो जाएंगे। इससे कुछ समय पहले सरकार ने इस बारे में एक अधिसूचना भी जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, डीएल और आरसी में सभी जानकारी समान और उसी स्थान पर होगी, लेकिन पहले अलग-अलग  स्थान पर होती थी।


इस नए बदलाव के कई फायदे होंगे नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड दिए जाएंगे। इसके जरिए किसी का भी पिछला रिकॉर्ड छिप नहीं पाएगा। QR कोड ड्राइवर और व्हीकल को केंद्रीय डेटा बेस से सभी पहले से रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड को पढ़ने की अनुमति देता है। सभी ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर अंकित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को क्यूआर कोड रीड करने के लिए हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दी जाएगी।


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