तीन तलाक (Triple Talaq) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद भी आये दिन कई केस देखने को मिल रहे हैं. एक ऐसा ही मामला हैदराबाद (Hyderabad) का सामने आया है. हैदराबाद की एक महिला रुकसाना बेगम ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसके दांत टेढ़े होने के कारण उसके पति ने उसे तलाक दे दिया. महिला ने बताय की उसके पति ने कई दिनों तक परेशान किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जब मैंने इस बात का विरोध किया, तो उन्होंने मुझे तीन बार तलाक बोल दिया. एएनआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.



क्या है पूरा मामला?
हैदराबाद की रुखसाना बेगम (Rukhsana Begum) ने बताया कि उनकी शादी मुस्तफा के साथ 27 जून 2019 को हुई थी. शादी के समय सुसराल वालों ने दहेज की मांग की जिसे घरवालों ने पूरा भी किया. लेकिन कुछ दिनों बाद सुसराल वालों ने उसे परेशान करना चालू कर दिया.


रुखसाना ने बताया, 'जब परेशान होकर मैंने अपने पति से इस बारे में बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे दांत मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी बनावट टेढ़ी है. इसके बाद पति ने मुझे तीन बार तलाक बोल दिया और कहा कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है.' ‌रुखसाना ने इंसाफ की मांग की है.



पुलिस ने किया मामला दर्ज
कुशागुड़ा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर के चंद्र शंकर ने फोन पर एएनआई को बताया कि रुखसाना बेगम से शिकायत मिली है कि उनके पति मुस्तफा ने अच्छे दांत नहीं होने की वजह से और अतिरिक्त दहेज के लिए उन्हें परेशान करने के बाद तीन तलाक दे दिया. मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ 30 अक्टूबर को U/s 498-A IPC, दहेज अधिनियम और ट्रिपल तलाक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.



तीन तलाक बिल में ये हैं प्रावधान
बता दें कि महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक, एक समय में तीन तलाक देना अपराध है. इसलिए पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है. एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है. मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी.

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