नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। शशि थरूर के विरुद्ध पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल शशी थरूर के कथित बयान को लेकर दर्ज एक आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने यह जमानती वारंट जारी किया है।


इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता भाजपा की दिल्ली यूनिट के नेता राजीव बब्बर पर भी अदालत के सामने पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।अदालत ने कहा कि, "शिकायतकर्ता के गैरमौजूद रहने के कारण मौजूदा शिकायत को खारिज करने की जगह नरम रुख अपनाया जा रहा है। उनपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), केंद्रीय जिला, तीस हजारी कोर्ट में जमा कराया जाए।"


अदालत ने शशि थरूर और उनके वकील के भी पेश नहीं होने का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि वह 'नरम रुख' अपना रही है और आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट और उनके जमानतदार को 27 नवम्बर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। शशि थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बैंग्लुरु साहित्य महोत्सव के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि, "मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान है। आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं।"





మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: