नयी दिल्ली। कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिये अपने आधार कार्ड में नया पता बदलवाने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। सरकार ने ऐसे प्रवासियों के लिये आधार का पता बदलने की प्रक्रिया सरल कर दी है। अब प्रवासी लोग स्वघोषणा के आधार पर ही इसमें बदलाव करवा सकेंगे। सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खुलवाने में सहुलियत देने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया है।


बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, मनी लौंड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किये गये। आधार में दर्ज पते में बदलाव लाने के नियमों को सरल बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब प्रवासियों का मूल पता उनके आधार कार्ड में रहेगा और वह कार्यस्थल का वर्तमान पता इसमें लिखवा सकेंगे। इस निर्णय से उन प्रवासियों को मदद मिलेगी जिनके आधार में मूलस्थान का पता दर्ज है लेकिन वे कामकाज के सिलसिले में जिस पते पर रहे हैं, उस पते पर ही बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं।



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