अगर आप भी पैन (PAN - Permanent Account Number) की जगह आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे जुड़े नियमों को जानना जरूरी है. पैन की जगह आधार के इस्तेमाल के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों लिंक है. अगर पैन और आधार लिंक (Aadhaar PAN Linking) नहीं हुआ तो आपको दूसरा पैन कार्ड जारी हो सकता है. ऐसे में आपके पास पहले से ही पैन नंबर और दूसरे पैन नंबर मिलने पर यह अवैध हो जाएगा. साथ ही आप कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं.

 

 

आधार की मदद से वित्तीय लेनदेन करने पर जारी हो सकता है पैन
​​बीते 31 अगस्त को ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT - Central Board of Direct Taxes) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड के बिना वित्तीय लेनदेन के लिए अपना आधार नंबर देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा कि आपने पैन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. इसके बाद आपको पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

 

 


स्पष्ट नहीं है सरकार का बजट में किया हुआ ऐलान
जुलाई 2019 में पेश किए गए बजट में सरकार ने कहा था कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार ने यह सुविधा उन लोगों के लिए लेकर आई थी जो इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैन नहीं था. टैक्स ​के मामलों से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने पैन की जगह आधार का इस्तेमाल किया है और वो पैन कार्ड आधार से लिकं नही है. ऐसे में सरकार की तरफ से स्पष्टता की जरूरत है कि पैन कार्ड जारी होना चाहिए या नहीं.

 

 

 

एक से अधिक पैन रखने पर हो सकती है सजा

ऐसे में अगर आपने भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना आवेदन किए ही आपको पैन जारी कर देता है, इसके बाद आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. साथ ही बता दें कि पैन से आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2019 है. ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कानूनी प्रावधान के मुताबिक सजा दे सकती है.

 

 


क्या है सजा का प्रावधान
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अगर किसी के पास एक से अधिक पैन नंबर मिलते हैं तो इनकम टैक्स के अधिकारी इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272 B के तहत 10,000 रुपये जुर्माना वसूल सकते हैं।

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