अगर आपने अपने पड़ोस वाले डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि (Sukanya Samriddhi), एनएससी (NSC), एफडी (Fixed Deposit) और आरडी अकाउंट (RD) खुलवाया है तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है. दरअसल पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट (Post Office Small Saving Schemes) ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पैसे जमा करने के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, अब नॉन होम पोस्ट ऑफिस ब्रांच पर जाकर अपने पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में किसी भी रकम का चेक जमा कर सकते हैं. अगर आसान शब्दों में कहें तो मतलब साफ है आपका खाता पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में है. लेकिन अब आप किसी भी डाकघर में जाकर चेक के जरिए कितनी भी रकम अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं.

 

 

बदल गया पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने का नियम- पुराने नियम के मुताबिक 25,000 रुपये से ज्यादा का चेक जमा करने की मंजूरी नहीं थी. लेकिन 2 दिसंबर 2019 को जारी ऑर्डर के मुताबिक, डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में चेक जमा करने की लिमिट में बदलाव किया है.

 

(1) पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) के नियम भी बदलें- नए फैसले में  सेविंग्स अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट शामिल हैं.

 

(2) ऑर्डर के मुताबिक, CBS या कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स ब्रांच के द्वारा इश्यू चेक को कोई भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में मंजूर किया जा सकता है.

 

(3) किसी भी पोस्ट ऑफिस पर सेविंग्स अकाउंट, RD, PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा करने के लिये आप चेक दे सकते हैं.(4) अगर दूसरी पोस्ट ऑफिस CBS ब्रांच पर चेक विदड्रॉल के लिये दिया जाता है, तो ऐसे में अधिकतम 25,000 रुपये की ही निकासी की जा सकती है. आपको बता दें कि बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर में निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

 

 

क्यों हुआ ये बदलाव- यह ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया गया है. लोगों द्वारा 25,000 रुपये से ज्यादा राशि के चेक को किसी दूसरी CBS पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर अपने पीपीएफ, RD और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करने को लेकर परेशानी की शिकायतों के बाद किया गया है.

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