निर्भया रेप कांड में सजा का ऐलान तो हो चुका है लेकिन दोषियों की ओर से लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दोषी मुकेश कुमार की अर्जी पर सुनवाई हुई, इस दौरान अदालत ने मुकेश के वकील को पटियाला हाउस कोर्ट जाने को कहा है. यानी हाई कोर्ट में मुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी.

 

 

इस याचिका में मुकेश की तरफ से ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी डेथ वारंट के खिलाफ अपील की थी. बुधवार को सुनवाई के दौरान वकील की ओर से कहा गया कि 7 जनवरी को जब ट्रायल कोर्ट ने फांसी का आदेश जारी किया तो उन्हें क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसी वजह से अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं.

 

 

इस पर हाई कोर्ट ने वकील से कहा कि अगर ये मामला है तो आपको हाई कोर्ट में याचिका नहीं डालनी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट के पास ही जाना चाहिए. ट्रायल कोर्ट के बाद आप यहां नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएं.

 

 

इस पर हाई कोर्ट ने वकील से कहा कि अगर ये मामला है तो आपको हाई कोर्ट में याचिका नहीं डालनी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट के पास ही जाना चाहिए. ट्रायल कोर्ट के बाद आप यहां नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएं.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: