कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले के प्रतिवादी प्रदीप मोदी को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया। रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में समन जारी करते हुए 28 फरवरी को खुद या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 

 

 

 

गुरुवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं। उन्होंने किसी खास जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना के कारण मामला दायर किया गया है, जिसे निरस्त कर देना चाहिए।

 

 


निचली अदालत में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी पर 20 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है वो सभी चोर हैं। शिकायतवाद में कहा गया है कि सभी मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टदायक और ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह कोर्ट से किया है। 

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