नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा ताहिर हुसैन के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने आरोपी ताहिर हुसैन के चांदबाग में स्थित घर और खजूरी खास स्थित फैक्ट्री को सील कर दिया है। इसके अलावा ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि ताहिर पर आईबी  के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्‍या का आरोप है। जानकारी के मुताबिक अंकित की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हमले के दौरान उन पर कई बार चाकुओं से वार किया गया है।

इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन ने  मीडिया से बातचीत में कहा, 'अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उनका सहयोग करूंगा।' साथ ही ताहिर ने यह भी कहा कि मेरी जान को खतरा है। वहीं अब दिल्ली हिंसा की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (SIT) करेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के तहत दो एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की एक टीम के मुखिया डीसीपी जॉय टिर्की होंगे जबकि दूसरी टीम के हेड डीसीपी राजेश देव होंगे।

 

घायलों का मुफ्त इलाज, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हिंसा में हुए घायलों का मुफ्त इलाज कराएंगे। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देगी। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ भी कह दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी से ही क्यों ना हो।

 

अब तक 34 लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 तक पहुंच गई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बुधवार को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने बताया था कि हिंसा मामले में अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 18 एफआईआर दर्ज की गई है।

हाईकोर्ट में 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हिंसा मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भड़काऊ बयान को लेकर दाखिल याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। 4 सप्ताह में गृह मंत्रालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

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