केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन चार में पहले की तरह अधिकांश सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्यों को कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।

 

 

साथ ही कहा गया है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकारें अब रेस्तरां से होम डिलीवरी की छूट देने पर फैसला ले सकती हैं।

 

 

 

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच परिवन सेवा या बस सर्विस शुरू करने का निर्णय दोनों राज्यों का सरकार ले सकती है। राज्यों के अंदर बस या परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला संबिध राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश के द्वारा लिया जा जा सकता है। 

 

 


कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार (17 मई) शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। 

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