देशभर में नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े हुए चालान शुल्क में बीजेपी शासित गुजरात द्वारा कटौती किए जाने के बाद अब उत्तराखंड ने भी कई नियमों में छूट देने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने संशोधित चालान शुल्क की भी घोषणा कर दी है। दूसरी ओर कर्नाटक के सीएम कार्यालय ने भी कहा है कि वह भी गुजरात की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं।



उत्तराखंड सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपये पड़ने वाले फाइन को बढ़ाकर 5000 हजार कर दिया था। इसके अलावा लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रदेश में 10 हजार की जगह 5 हजार का ही चालान काटा जाएगा। वहीं मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 5000 रुपये का चालान किया जाएगा।



उत्तराखंड में बिना परमिट वाहन चलाने पर 10000 की जगह 5000 हजार, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण सार्टिफिकेट न होने पर पहली बार 2500 और दूसरी बार 5000 का चालान कटेगा। ऐंबुलेंस को रास्ता न देने पर उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा तय 10 हजार के चालान की जगह पर 5000 हजार रुपये का चालान कटेगा। हालांकि बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर केंद्र की भांति 1 हजार का ही चालान कटेगा। दूसरी ओर, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि बुधवार को अधिकारियों को चालान शुल्क में कटौती के गुजरात मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि वैसे ही नियम लागू किए जा सकें।



वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार फिलहाल इस नियम को लागू नहीं करेगी। उनका तर्क है कि इससे राज्य की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी शासित महाराष्ट्र ने फिलहाल नए कानून को राज्य में लागू न करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू न करने और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसपर पुनर्विचार करने की अपील की है।

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