नयी दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शहीदों के परिजनों और दिव्यांग सैनिकों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में चार गुना इजाफा कर दिया है। जिसके तहत अब शहीदों के परिजनों और दिव्‍यांगों को दी जाने वाली राशि 2 लाख रुपये से बड़ा कर 8 लाख रुपये कर दी गई है।


अब शहीदों के परिजनों को सेना युद्ध शहीद कल्याण निधि (एबीसीडब्लूएफ) के तहत 8 लाख रुपये मिलेंगे। यह मदद पेंशन, सामूहिक बीमा योजना, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अतिरिक्त दी जाएगी। नया नियम जंग के दौरान जवानों की सभी तरह की शारीरिक क्षति पर लागू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि फरवरी 2016 में सियाचिन में 10 जवानों की शहादत के बाद भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (ईएसडब्ल्यू) ने एबीसीडब्लूएफ का गठन किया था।


एबीसीडब्लूएफ की स्थापना जुलाई 2017 में की गई थी लेकिन इसे अप्रैल 2016 से ही लागू कर दिया गया था। यह फंड चैरिटेबल इन्डाउमेंट्स एक्ट 1890 के तहत बनाया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न रैंकिंग के अधिकारियों के परिजनों के लिए 25 लाख से 45 लाख रु. के बीच और सेना सामूहिक बीमा के तहत 40 लाख से 75 लाख तक की राशि देने का प्रावधान पहले से है।


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