खतरनाक केमिकल्स से बचने के लिए लगा प्रतिबंधबता दें कि सरकार की तरफ से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि चाइनीज पटाखों का आयात और भारतीय बाजार में इनका इस्तेमाल चिंता का विषय है. चाइनीज पटाखों के आयात पर प्रतिबंध है और यदि किसी व्यक्ति के पास यह पाया जाता है तो उन्हें कस्टम एक्ट के तहत दंडित किया जा सकता है. इस नोटिस में कहा गया है कि चाइनीज पटाखों का इस्तेमाल सरकार के एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 (Explosive Rules 2008) के खिलाफ है और यह हानिकारक है. इनमें लेड, कॉपर, ऑक्साइड और लीथियम जैसे प्रतिबंधित केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये केमिकल्स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं.
ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि पटाखों की लेबलिंग डिटेल्स देखकर ही खरीदारी करें. अगर कोई आम नागरिक इस तरह के पटाखों की सेल संबंधित जानकारी रखता है तो वो चेन्नई कस्टम कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 044—25246800 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं.
सरकार ने जारी किए हैं ग्रीन पटाखे
बता दें कि इस साल केंद्र सरकार (Modi Government) ने ग्रीन पटाखे (Green crackers) जारी किए है. इनमें अनार, पेंसिल, चकरी, फुलझड़ी और सुतली बम शामिल हैं. सरकार का दावा है कि सामान्य पटाखों (Crackers in Delhi) के मुकाबले ग्रीन पटाखों से प्रदूषण 30 फीसदी तक कम होगा. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का कहना है कि इस बार दिवाली पर देश भर में प्रदूषण कम करने वाले ग्रीन पटाखे बाजार में मिलेंगे.