आयकर रिटर्न (ITR या आईटीआर )  फाइल करने की डेडलाइन कल यानी 31 अगस्‍त को खत्‍म होने वाली है। यह डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ेगी। दरअसल, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आईं कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 सितंबर कर दी गई है। इस खबर के वायरल होने के बाद इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने सफाई दी है।



डिपार्टमेंट की ओर से साफ तौर पर टैक्‍सपेयर्स को कल यानी 31 अगस्‍त तक आईटीआर फाइल करने की सलाह दी गई है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''सीबीडीटी के संज्ञान में आया है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि बढ़ाने के संबंध में एक आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। यह खबर आधारहीन है. इसमें किसी भी तरह की सच्‍चाई नहीं है. ऐसे में टैक्‍सपेयर्स को 31 अगस्‍त तक आईटीआर फाइल करने की सलाह दी जाती है।''



बता दें कि बीते जुलाई महीने में आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्‍त तक कर दिया गया था। ऐसे में अब आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तिथि कल यानी 31 अगस्‍त है।



कौन कर सकता है आईटीआर फाइल?
वैसे तो देश के हर नागरिक को आईटीआर फाइल करना चाहिए। दरअसल, आईटीआर फाइलिंग से मतलब ये है कि आप सरकार को अपनी कमाई-निवेश और अन्‍य खर्च की जानकारी दे रहे हैं। आईटीआर फाइलिंग के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको टैक्‍स चुकाना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीके मिश्रा कहते हैं, ''जो लोग क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या विदेश के दौरे पर जाते हैं या फिर पैसों का अधिक लेन-देन करते हैं उनको जरूर आईटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए। वर्ना इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।'' 



उन्‍होंने आगे बताया कि खासतौर से जिनकी इनकम योग्य है उनको देर नहीं करनी चाहिए और जुर्माने से बचने के लिए 31 अगस्त से पहले इनकम टैक्‍स दाखिल कर देना चाहिए। मिश्रा ने यह भी बताया कि पिछले आकलन वर्षों के दौरान जो टैक्‍सपेयर्स आईटीआर फाइल करते रहे हैं उने लिए भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है।



देरी पर लग सकता है जुर्माना
अगर आपने 31 अगस्‍त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि 5,000 रुपये जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्‍सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पांच लाख रुपये से अधिक रही है, जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम उक्त वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।



पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले टैक्‍सपेयर्स को एक सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा।

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