रिटायरमेंट (Retirement) का लाभ जारी रखने के लिए सभी पेंशनभोगियों (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होता है. हर साल पेंशनभोगियों को यह फॉर्म 30 नवंबर तक जमा करना होता है. इस साल 30 नवंबर से पहले 80 साल से कम उम्र के सभी पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र भरना है. आमतौर पर इस फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से जमा किया जाता है, जिसके लिए पेंशन जारी करने वाली एजेंसियों (Pension Disbursing Agencies) के पास जाकर एक फॉर्म जमा करना होता है. लेकिन, कई बार पेंशनभोगियों को इस प्रक्रिया में समय लगता है. कुछ पेंशनभोगी इन सेंटर्स पर जाने में असमर्थ होते हैं. ऐसे में हम आपको बता दें कि इसे ऑनलाइन माध्यम से भी भरा जा सकता है. इसके लिए पेंशनभोगी को परेशान होने की जरूरत नहीं होती है.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से बन सकता है काम
ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) कहा जाता है. इसे आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन माध्यम से जेनरेट किया जा सकता है. इसमें पेंशनभोगी को न पेंशन जारीकर्ता के सामने व्यक्तिगत तौर पर मौजूद होने की जरूरत नहीं होती है. आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या प्रक्रिया है.
ऐसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं डिजिटल पेंशन सर्टिफिकेट
>> साल 2014 में सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार के माध्यम से जमा करने की सहूलियत दी थी. इसमें पेंशनभोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है.
>> इसे किसी भी सिटिजन सर्विस सेंटर या पेंशन जारीकर्ता के कार्यालय जाकर पूरा किया जा सकता है. इसके बाद जीवन प्रमाण पोर्टल से 'जीवन प्रमाण एप्लीकेशन' को डाउनलोड किया जा सकता है.
>> इसके बाद पेंशनभोगी को आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, और पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी देना होता है. आधार ऑथेन्टिकेशन पूरा हो जाने के बाद जीवन प्रमाण आईडी की मदद से जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट का पीडीएफ कॉपी डाउनलोड किया जा सकता है.
>> पेंशन जारी करने वाले एजेंसी के पास भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है. बता दें कि 2014 के बाद से अब तक करीब 2.6 करोड़ से भी अधिक पेंशनभोगियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है.
सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर रुक सकती है पेंशन
ध्यान रहे कि 80 साल से कम उम्र वाले पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से लेकर 30 नवबंर तक की है. वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनभोगियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 1 नवंबर की जगह से 1 अक्टूबर से ही इस फॉर्म को जमा करने की मोहलत दी है. हालांकि, इसके लिए भी अंतिम तारीख 30 नवंबर ही तय की गई है. अगर कोई पेंशनभोगी इस फॉर्म को तय अवधि के अंदर नहीं भरता है तो अलगे माह से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है. हालांकि, इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी.