ईपीएफओ ने पीएफ अंशधारकों को बड़ी राहत दी है। नए नियम के मुताबिक नौकरी जाने के बाद भी नियोक्ता का पीएफ खाता पहले की तरह चलता रहेगा। यही नहीं, अंशधारक नौकरी जाने के एक महीने बाद अपने पीएफ खाते से 75 फीसदी तक धनराशि निकाल सकते हैं। अगर तीन महीने के भीतर नौकरी नहीं मिलती है तो खाते में बची 25 फीसदी रकम भी निकालकर अकाउंट बंद करवा या चालू रख सकते हैं। ऐक्ट में संशोधन के बाद यह अधिकार अंशधारक को दे दिए गए हैं।




कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों की सुविधा के लिए खाते को आसान तरह से संचालन करने का अधिकार दिया है। पहले एक साल के बाद ही पीएफ खाते में जमा धनराशि से एडवांस देने का विकल्प था लेकिन अब नौकरी जाने के बाद एक महीने में ही धन निकालने की सुविधा दे दी गई है। 75 फीसदी पैसा निकालने के बाद खाताधारक को बाकी जमा 25 फीसदी धनराशि पर निर्धारित ब्याज मिलता रहेगा। 




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इस पर तीन साल तक ब्याज मिलेगा लेकिन इसके बाद खाता तो चलता रहेगा पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। ईपीएफओ ने आधार से लिंक यूएएन में पुराने खातों के ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 भरने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है। 

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